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मंदसौर के संयुक्त कलेक्टर पर गिरी गाज: भरण-पोषण राशि न देने पर इंदौर फैमिली कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

18 July 2026 By HelloMandsaur Auto-Editor
मंदसौर के संयुक्त कलेक्टर पर गिरी गाज: भरण-पोषण राशि न देने पर इंदौर फैमिली कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
मंदसौर प्रशासनिक गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। स्थानीय कलेक्ट्रेट में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर की मुश्किलें अचानक बढ़ गई हैं। इंदौर की कुटुंब न्यायालय (फैमिली कोर्ट) ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। यह सख्त कदम लंबे समय से अपनी पत्नी को भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) की तय राशि का भुगतान न करने के चलते उठाया गया है।

सूत्रों के अनुसार, संयुक्त कलेक्टर का अपनी पत्नी के साथ काफी समय से विवाद चल रहा है, जिसका मामला इंदौर कोर्ट में विचाराधीन था। न्यायालय ने पूर्व में अधिकारी को अपनी पत्नी को नियमित रूप से भरण-पोषण राशि देने के आदेश जारी किए थे। हालांकि, प्रशासनिक रसूख और ऊंचे पद पर बैठे होने के बावजूद इस अधिकारी ने अदालत के आदेशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया और बकाया राशि जमा नहीं की।

अदालती आदेशों की लगातार अवहेलना से नाराज होकर माननीय जज ने अंततः इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इस आदेश के बाद से ही मंदसौर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कानूनी जानकारों का कहना है कि अब स्थानीय पुलिस विभाग अदालती वारंट की तामीली के लिए मुस्तैद है और जल्द ही इस हाई-प्रोफाइल मामले में गिरफ्तारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है।

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