General
भरण-पोषण न चुकाने पर जॉइंट कलेक्टर के खिलाफ कोर्ट का कड़ा एक्शन, साढ़े 5 लाख का वसूली वारंट जारी
19 July 2026
•
By HelloMandsaur Auto-Editor
मंदसौर के कुटुंब न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए जॉइंट कलेक्टर के विरुद्ध साढ़े पांच लाख रुपये की बकाया राशि की वसूली का वारंट जारी कर दिया है। पत्नी को भरण-पोषण भत्ता न देने के इस गंभीर मामले में न्यायालय के कड़े रुख के बाद प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अधिकारी और उनकी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद के बाद कोर्ट ने प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश सुनाया था। इसके बावजूद, लंबे समय से इस राशि का भुगतान टालने के कारण यह बड़ी रकम जमा हो गई। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तय समय में भुगतान न होने की स्थिति में कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि बार-बार अवसर दिए जाने के बाद भी अधिकारी की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद न्यायालय को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर कोर्ट के रुख पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अधिकारी और उनकी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद के बाद कोर्ट ने प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश सुनाया था। इसके बावजूद, लंबे समय से इस राशि का भुगतान टालने के कारण यह बड़ी रकम जमा हो गई। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तय समय में भुगतान न होने की स्थिति में कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि बार-बार अवसर दिए जाने के बाद भी अधिकारी की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद न्यायालय को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर कोर्ट के रुख पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।