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मंदसौर में त्योहारों पर कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर रोक, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश
28 October 2026
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रिपोर्टर: Hello Mandsaur Editorial Desk
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आगामी त्योहारों के दौरान जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदसौर कलेक्टर ने जिले भर में कार्बाइड गन की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
आगामी त्योहारों को देखते हुए मंदसौर जिला प्रशासन ने जनसुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंदसौर कलेक्टर ने जिले में तेज धमाका करने वाली और जानलेवा साबित हो रही 'कार्बाइड गन' (पाइप गन) की बिक्री, निर्माण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आगामी त्योहारों के दौरान धार्मिक स्थलों, पूजा पंडालों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से यह निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण से बनाई जाने वाली यह गन बेहद खतरनाक है, जिससे कई बार विस्फोट होने पर बच्चों और आम नागरिकों के झुलसने व आंखें गंवाने की घटनाएं सामने आई हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण से बनाई जाने वाली यह गन बेहद खतरनाक है, जिससे कई बार विस्फोट होने पर बच्चों और आम नागरिकों के झुलसने व आंखें गंवाने की घटनाएं सामने आई हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
स्त्रोत एवं प्रामाणिकता विवरण (Source Transparency)
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मूल स्त्रोत का नाम:
Dainik Bhaskar
प्रकाशन तिथि:
28 Oct 2026, 07:57 AM
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